रायपुर/ छत्तीसगढ़ भारत का छठवां ऐसा राज्य बन गया है, जहां ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) के आवेदन किए जा सकते हैं। यह कदम न सिर्फ सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने वाला है बल्कि इससे जागरूक नागरिक शासन एवं प्रशासन से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है।
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के लिए ऑनलाईन बेवपोर्टल (rtionline.cg.gov.in) का बुधवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी, धनवेन्द्र जायसवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह और राज्य सूचना आयोग के सचिव आनंद मसीह उपस्थित थे।
मुख्यसचिव ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन बेवपोर्टल को हिन्दी में बनाया जाय ताकि जो लोग कम्प्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं, उन्हें भी इसका उपयोग करने में आसानी हो। सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग को मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर ऑनलाइन वेबपोर्टल की पूरी प्रक्रिया बताना चाहिए, जिससे नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार बेवपोर्टल का हिन्दी में प्रचार-प्रसार कराएं तो ज्यादा लाभकारी होगा।
मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग आवेदकों को नित नई सुविधा देने प्रयासरत है, जिसके तहत आज इस वेबपोर्टल का शुभारंभ किया गया। आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। वांछित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह पोर्टल 24X7 चालू रहेगा। इसके लिए वर्ष 2020 से प्रयास चल रहे थे, जो आज सफल हुए। प्रदेश में लगभग 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा।
श्री राउत ने कहा कि शासन की ओर से सभी विभाग को पत्र जारी किया जाए, जिससे कि जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन करें। राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। शुल्क के लिए आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और 30 दिवस के भीतर ही आवेदक को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए वह बाध्य होगा।
एन.आई.सी. मंत्रालय, रायुपर के प्रभारी अशोक मौर्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर चाही गई सूचना को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यू.आर. कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकते हैं।