भोपाल, नवंबर 2012/ राज्य शासन द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसानुसार पुलिस बल के निःशुल्क आवास की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को निश्चित दर के स्थान पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्हें शासकीय आवास नहीं उपलब्ध करवाया गया है।

क्षतिपूर्ति के रूप में समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी को वर्गीकृत स्थान पर समय-समय पर देय गृह भाड़ा भत्ता तथा कर्मचारी की पात्रता की श्रेणी के आवास गृह के लिए ली जाने वाली न्यूनतम लायसेंस फीस दी जाएगी। क्षतिपूर्ति राशि शासकीय सेवक को कर्त्तव्य स्थल पर निवासरत होने पर ही दी जाएगी। पुनरीक्षित दरें एक अगस्त 2012 से प्रभावशील होंगी।

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