भोपाल, नवंबर 2012/ राज्य शासन ने ड्यूटी पर अनुपस्थित तथा हड़ताल पर जाने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। शासन ने इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
हड़ताल पर जाने वाले ग्राम पंचायत सचिव को ड्यूटी से अनुपस्थित मानकर उनका वेतन काटने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम-पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास/निर्माण कार्यों में मजदूरी तथा विधवा, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन भुगतान की दृष्टि से सचिव के स्थान पर पंचायत समन्वय अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि आहरण करने के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है।
हड़ताली ग्राम-पंचायत सचिवों की जनपद पंचायतवार सूची तैयार कर जनपद पंचायत में स्थित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं। इससे हड़ताली ग्राम-पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से राशि आहरित नहीं की जा सकेगी। साथ ही धनराशि के संभावित दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा।
शासन ने इस बात के निर्देश भी दिये हैं कि यदि ग्राम-पंचायत सचिव तीन दिन में ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्य प्रारंभ नहीं करता है, तो उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जाए।