भोपाल, नवंबर 2012/ राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में 7 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के महँगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ते का भुगतान मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को एक नवम्बर, 2012 से मूल वेतन और ग्रेड-पे का 72 प्रतिशत के दर से महँगाई भत्ता मिलेगा। अभी 65 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता मिलता था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर महँगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी। यह आदेश यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत सचिवों को भी एक नवम्बर, 2012 से मूल वेतन का 175 प्रतिशत की दर से पूर्व की 35 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि को जोड़कर महँगाई भत्ता मिलेगा। अभी इन्हें 164 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिल रहा है।

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