खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी दलहन/ दाल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित होने पर अथवा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान/ प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा जमाखोरी करना पाये जाने पर मध्यप्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं नियंत्रण) आदेश 2015/ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम, 1980 के अंतर्गत संबंधित फर्म के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई किया जाना/ निरूद्ध (प्रस्तावित) करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यापार करने वाले किसी दुकानदार को तकनीकी त्रुटि के आधार पर अनावश्यक परेशान नहीं किया जाये।