इनकम टैक्स से जुड़े 15 साल पुराने मामले में अमिताभ बच्चन को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमिताभ से जुड़े केस को रि-ओपन करने की इजाजत दे दी है.
दरअसल वर्ष 2001 में अभिनेता पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने टीवी शो केबीसी से होनेवाले आय को कम बताया था. इनकम टैक्स के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2002-03 के दौरान अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था.
इस मामले में जुलाई 2012 में बंबई हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि असिसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत शुरू की गयी कार्रवाई अनुचित है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया था. जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमिताभ के खिलाफ केस को रि-ओपन करने की इजाजत मिल गई है.