शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव को 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में धारित अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। सभी ग्राम पंचायत सचिवों को 15 मार्च तक अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जनपद पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में विवरण प्रस्तुत न करने पर कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 15 मार्च तक सचिवों से अचल सम्पत्ति का विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा पूरी होने पर अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न करने वाले सचिवों की सूची कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की जाएगी।