भोपाल, दिसम्बर 2015/ संतान पालन अवकाश के संबंध में आयुक्त लोक-शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और डीईओ को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रतानुसार स्वीकृति जारी की जाये। साथ ही सुनिश्चित किया जाये कि कार्यालयीन व्यवस्था और शैक्षणिक कार्य इत्यादि में गतिरोध उत्पन्न न हो तथा वह सुचारु रूप से जारी रहे।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान दो ज्येष्ठ जीवित संतान की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिन की कालावधि के संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति का प्रावधान है।