भोपाल, दिसम्बर 2015/ राज्य शासन द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कृषक ऋणी सदस्यों की बंधक भूमि मुक्त करने हेतु एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। एक मुश्त समझौता योजना के तहत बैंक के ऋणी सदस्यों द्वारा बकाया मूलधन राशि का 30 प्रतिशत भाग 31 दिसम्बर 2015 एवं शेष 70 प्रतिशत भाग 30 जून 2016 के पूर्व जमा करने पर उनका समस्त ब्याज, दण्ड ब्याज एवं अन्य कार्यवाही शुल्क पूर्णत: माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल ऐसे कृषक ही ले सकेंगे जिनके द्वारा 31 दिसम्बर 2015 तक 30 प्रतिशत राशि जमा की जाएगी। उन्होंने कृषकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।