भोपाल, नवम्बर 2015/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2016 को जिन व्यक्तियों ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। वे अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये है, कि अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों जिनका नाम उनके निवास क्षेत्र की निर्वाचक नामवाली में सम्मिलित नही है। वे अपना नाम नामावली में सम्मिलित करायें। इसके अतिरिक्त यदि उनका नाम नामावली में शामिल है। लेकिन नाम, आयु या अन्य कोई त्रुटि हो तो सुधार करने आवेदन पत्र तथा रंगीन फोटोयुक्त परिचय प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही सभी नागरिकों को इसके लिये प्रेरित भी करें।