भोपाल, नवम्बर 2015/ उद्यानिकी की मौसम आधारित रबी फसल बीमा योजना सिर्फ अधिसूचित फसलो की ही हो सकेगी। इसके लिये इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसानो को 31 दिसम्बर तक अपना प्रीमियम एवं घोषणा पत्र अपने क्षेत्र के बैंक में जमा कराना होगा।

मौसम आधारित इस बीमा योजना के तहत प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि किसान तथा शेष 50 प्रतिशत राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार जमा कराती है। इसके तहत रबी के दौरान लगने वाली अधिसूचित फसलो में मौसम के उतार-चढ़ाव से फसल को किसी भी प्रकार की क्षति होने या उत्पादन पर प्रभाव पड़ने पर पीड़ित किसान को बीमा राशि का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है। मौसम आधारित बीमा होने के कारण किसानो को कम या अधिक वर्षा होने पर, ताप में उतार-चढ़ाव पर भी बीमा की राशि का भुगतान निर्धारित अंश अनुसार होने से विशेष लाभ होता है।

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