भोपाल, नवम्बर 2015/ मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं के पंजीयन एवं उनके नवीनीकरण के आवेदन श्रम कार्यालयों में ऑफलाइन लिये जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गयी है। अब यह आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं द्वारा ऑनलाइन तरीके से ही डाउनलोड कर इनका प्रिन्ट प्राप्त किया जा सकेगा।

आवेदकगण द्वारा पूर्व से ही श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वय अथवा सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किये जा रहे थे। अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम.पी. ऑनलाइन केन्द्रों (कियोस्क) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु शुल्क 20 रूपये निर्धारित कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप आवेदकगण स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त किसी भी एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर निर्धारित शुल्क देकर भी यह सेवा समय-सीमा में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा यह अपील की गयी है कि दुकान एवं व्यावसायिक स्थापनाओं के पंजीयन और नवीनीकरण हेतु आवेदकगण श्रम कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन जमा कराने के स्थान पर ऑनलाइन पद्धति से स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्र या एम.पी. ऑन लाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें निश्चित समय-सीमा में अधिक सहूलियत एवं पारदर्शिता से यह सेवा उपलब्ध हो सकें।

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