भोपाल, नवम्बर 2015/ सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को शासकीय गवाह के रूप में किसी न्यायालय में बुलवाये जाने पर उन्हें टीए-डीए की पात्रता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि उन्हें मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के सेक्शन-xxiii के तहत सहायक नियम-136 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत टीए-डीए देने की पात्रता का प्रावधान है। इस अनुसार यात्रा भत्ता नियम निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।