भोपाल, नवंबर, 2015/ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के पहले ईएम पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब ईएम पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के ऑनलाइन फाइलिंग के स्थान पर उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाइन फाइल किया जायेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए ई एम पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के ऑनलाइन फाइलिंग के लिए वेबपोर्टल http://www.invest.mp.gov.in /http://www.mpindustry.gov.in/ से लिंक किया गया था। अब नई व्यवस्था के तहत ईएम पार्ट-1 एवं पार्ट-2 का ऑनलाइन मॉडयूल 1 नवम्बर 2015 से बंद कर उसके स्थान पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित http://udyogaadhar.gov.in/ उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा।
उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। अपवाद के रूप में जहाँ किसी कारण से ऑनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है वहाँ विधिवत भरे गए अनुबंध-1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत कर उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा। इसके तहत उद्योग आधारित पावती सृजित की जाएगी तथा उद्योग आधार ज्ञापन दिये गये ई-मेल पते पर मेल कर दिया जायेगा, जिसमें विशिष्ट उद्योग आधार संख्या होगी।
मौजूदा उद्यम जिन्होंने ईएम पार्ट-1 या ईएम पार्ट-2 अथवा दोनों फाइल कर दिये हैं अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के लागू होने से पहले लघु उद्योग पंजीकरणधारकों को उद्योग आधार ज्ञापन फाइल नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद भी यदि वे ऐसा करना चाहे, तो कर सकेंगे। उद्योग आधार ज्ञापन में स्वामित्व उद्यम के मामले में प्रबंध साझेदार, साझेदारी प्राधिकृत व्यक्ति तथा उद्यमों के अन्य रूपों के मामले में आधार संख्या होगी। एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उद्योग आधार ज्ञापन स्व-घोषणा के आधार पर फाइल किया जाएगा। ज्ञापन फाइल करते समय समर्थन में कोई दस्तावेज अपलोड किया जाना या प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है परंतु जहाँ आवश्यक हो राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति उद्योग आधार ज्ञापन में दी गई सूचना का दस्तावेजी प्रमाण माँग सकता है।