भोपाल, अगस्त 2015/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठक, ग्राम सभाओं एवं स्थायी समितियों की बैठको में निर्वाचित महिला सरपंच-पंच के स्थान पर उनके पति अथवा परिजन के बैठक में भाग लेने पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश जारी किये गये है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खण्ड पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर निर्देश से संबंधित जानकारी चस्पा करते हुये, महिला जन प्रतिनिधियों के स्थान पर परिजनों एवं पति की उपस्थिति पर तत्काल रोक लगायें।