भोपाल, जुलाई 2015/ मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने आमजन से साप्ताहिक भेंट में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर समय-सीमा में निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए। भोपाल निवासी श्री एम.पी. सोनी के एम.एच.आर.के. कृषि सहकारी समिति की भूमि गृह निर्माण मंडल को आवंटित किए जाने के बाद मुआवजा राशि प्राप्त होने के आवेदन को मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव राजस्व को आयुक्त, गृह निर्माण मंडल और कलेक्टर, भोपाल की मौजूदगी में आवश्यक परीक्षण के बाद निराकरण के लिए निर्देशित किया। इंदौर निवासी श्रीमती कल्पना चतुर्वेदी ने मत्‍स्य निरीक्षक से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में शामिल होने की पात्रता दिए जाने के आग्रह पर प्रमुख सचिव मत्‍स्य-पालन विभाग को जरूरी कार्यवाही के लिये कहा।

सागर निवासी श्री राजाराम रघुवंशी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि प्राप्त न होने के आवेदन का वित्त विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। भोपाल निवासी श्री रफीक खान के सेवानिवृत्ति के बाद अन्य स्थान पर सेवाएँ देने की स्थिति में समान मापदंड अपनाने और राशि के भुगतान करवाने के प्रकरण को अपर मुख्य सचिव वित्त को भेजा गया। भोपाल निवासी दृष्टि-बाधित श्री धर्मेन्द्र लटोरिया के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित रहने की जानकारी देते हुए नियुक्ति देने के आवेदन पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को निराकरण के लिये कहा गया।

मुख्य सचिव को रायसेन जिले के श्री हेमराज की पैतृक भूमि पर परिजन द्वारा कब्जा कर गलत ढंग से नामांतरण करवाने की शिकायत का कलेक्टर रायसेन को समाधान करने को कहा गया।

भोपाल निवासी संविदा वाहन चालक श्री तुलाराम कापसे और महेश उइके ने संयुक्त आवेदन में जानकारी दी कि उन्हें कार्य के मान से कम राशि दी जा रही है। मुख्य सचिव ने प्रकरण में परीक्षण को कहा।

अशोक नगर जिले के श्री राजेश कुशवाह को आवास योजना में प्रकरण स्वीकृत होने के बाद भी आवास कुटीर प्रदाय न करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही के लिये कहा गया। भोपाल निवासी श्री आर.बी. सावनेर के खरगोन जिले में पैतृक संपत्ति का नामांतरण नहीं होने के प्रकरण के निराकरण के लिये कलेक्टर को निर्देश दिए गए। सीहोर जिले के श्री रामभरोसे शर्मा के भूमि के सीमांकन के प्रकरण में कलेक्टर को कार्यवाही के लिए कहा गया।

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