भोपाल, जुलाई 2015/ मध्यप्रदेश में सम्पदा ई-पंजीयन की प्रक्रिया अनिवार्य करने के लिये जल्दी ही अधिसूचना जारी की जायेगी। इसके साथ ही मेन्युअल प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक जुलाई, 2015 से पूरे प्रदेश में सम्पदा ई-पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान में ई-पंजीयन के साथ-साथ पंजीयन की मेन्युअल प्रक्रिया भी जारी है।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक और जिला पंजीयकों को निर्देश जारी किये हैं कि समस्त सर्विस प्रोवाइडर्स, दस्तावेज लेखकों, स्टॉम्प विक्रेताओं, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों को अवगत करवाया जाये कि अब भौतिक स्टॉम्पों पर दस्तावेजों का निष्पादन न किया जाये। ऐसे निष्पादित दस्तावेजों को लंबित भी न रखा जाये, क्योंकि शासन द्वारा सम्पदा ई-पंजीयन की प्रक्रिया अनिवार्य किये जाने की अधिसूचना जारी होते ही भौतिक स्टॉम्पों पर निष्पादित किये गये दस्तावेजों का पंजीयन संभव नहीं होगा।

महानिरीक्षक ने इस संबंध में सूचना पटल उप पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय, अनुविभागीय कार्यालय, नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाने और इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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