भोपाल, जुलाई 2015/ मध्यप्रदेश राजपत्र 5 फरवरी, 2007 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के उप संचालक उद्यान को जिले में उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय के लिये लायसेंस ऑथोरिटी घोषित किया गया है। अत जिले के समस्त कम्पनी प्रबंधकों या व्यापारियों या दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि जो व्यक्ति उद्यानिकी बीजों का व्यापार करना चाहता है. कर रहा है उसे विक्रय के लिये उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग जिला द्वारा लायसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बगैर लायसेंस उद्यानिकी फसलों के बीज का विक्रय करना बीज अधिनियम के नियमानुसार दण्डनीय अपराध है।

उप संचालक उद्यान ने बताया कि 31 जुलाई, 2015 तक अनिवार्य रूप से लायसेंस प्राप्त करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही के लिये व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग को आवेदन करने संबंधित प्रपत्र या आवेदन संबंधित दस्तावेज कार्यालय उप संचालक उद्यान के बीज लायसेंस शाखा से प्राप्त करें।

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