भोपाल जून 2015/ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2015 जारी किया है। जारी आदेश की प्रति विभाग की वेबसाइट www.food.mp.gov.in पर भी प्रदर्शित की गयी है।
नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की अधिकतम संख्या की गणना सुनिश्चित करने के लिये उस नगरीय क्षेत्र की पात्र गृहस्थियों की कुल संख्या में 800 से भाग दिया जायेगा। उस नगरीय क्षेत्र में ऐसी संख्या से अधिक उचित मूल्य दुकानें नहीं होंगी। उचित मूल्य दुकानों का स्थान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निश्चित किया जायेगा। किसी संस्था को उसके कार्यक्षेत्र से बाहर उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। नियंत्रण आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि एक नगरीय क्षेत्र में किसी भी पात्र संस्था को एक से अधिक उचित मूल्य दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। जिले के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में एक तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्था को आवंटित की जायेंगी। ऐसी उचित मूल्य दुकानों की विक्रेता भी महिला ही होगी। ऐसी संस्था को ही महिलाओं की संस्था समझा जायेगा, जिनकी पदाधिकारी एवं सदस्य महिलाएँ ही होंगी।
नियंत्रण आदेश-2015 में यह भी कहा गया है कि अब प्रत्येक उचित मूल्य दूकान के लिये एक विक्रेता होगा, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होगी। जिन क्षेत्रों में 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ भारत के संविधान की अनुसूची-5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के विकासखण्डों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 10वीं उत्तीर्ण व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, जिसे पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो। नियंत्रण आदेश-2015 के क्रियान्वयन के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। नियंत्रण आदेश का क्रियान्वयन 31 जुलाई तक पूर्ण किये जाने के लिये कहा गया है।