भोपाल, जून 2015/ संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय ने गत 31 जनवरी 2015 तक सेवानिवृत्त हुए शत प्रतिशत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का हर हाल में 30 जून तक निराकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मृत शासकीय सेवकों के परिजनों के लिये परिवार पेंशन मंजूर कराने को भी कहा है।
जिले में स्थित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को लिखित में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी 30 जून के बाद 31 मार्च 2015 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का रजिस्ट्रेशन संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा। अगर समय-सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं कराए, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख जवाबदेह होंगे। संभागीय पेंशन अधिकारी ने भी सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों से तत्परता के साथ पेंशन प्रकरणों का निराकरण कराने को कहा