भोपाल, जून 2015/ प्रयोगशाला तकनीशियन को लेखापाल अथवा मुख्य लिपिक का प्रभार नहीं दिया जायेगा। सभी महाविद्यालय में लेखापाल के रिक्त पदों को पदोन्नति से समय-सीमा में भरा जाये। उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने यह निर्देश आयुक्त उच्च शिक्षा को दिये हैं।
श्री जोशी ने कहा है कि लेखापाल उपलब्ध नहीं होने पर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 को प्रभार दिया जाये। उन्होंने कहा है कि एक ही महाविद्यालय में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ मुख्य लिपिक, लेखापाल ओर सहायक वर्ग-2 को अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जायेगा। श्री जोशी ने कहा है कि किसी प्राचार्य द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन को लेखापाल का कार्य देने पर उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।