भोपाल, मई 2015/ राज्य शासन ने गेहूँ, चावल एवं मक्का की शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए मिलने वाले कमीशन की दर का पुनर्निर्धारण किया है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।

नवीन आदेश में नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न पर उचित मूल्य दुकानों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 200 या 200 से अधिक राशन कार्ड वाली प्रत्येक दुकान को खाद्यान्न पर 8,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। नये आदेश में कहा गया है कि यह कमीशन अलग से विक्रेता रखने पर ही मिलेगा। एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक दुकानों का संचालन करने पर अतिरिक्त दुकानों के लिए 2,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जिनमें 200 से कम राशन कार्ड हैं, ऐसी दुकान के लिए 2,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। ऐसी दुकानों के लिए अलग से विक्रेता रखा जाना जरूरी नहीं होगा।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उचित मूल्य दुकानों को शक्कर, नमक एवं मिट्टी के तेल पर मिलने वाला कमीशन तथा बारदानों की विक्रय की व्यवस्था यथावत रहेगी। पुर्निर्धारित कमीशन का लाभ उचित मूल्य दुकानों को एक अप्रैल 2015 से मिलेगा।

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