भोपाल, मई 2015/ प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों व कर्मचारियों की नवीन निर्धारित वेतन दर एक अप्रैल 2015 से लागू करने के आदेश दिये। यह आदेश आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह कुल वेतन 208 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 6239 रूपये मिलेगा। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिकों को 245 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 7357 रूपये प्रतिमाह, कुशल श्रमिकों को 291 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 8735 रूपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों को 335 रूपये प्रतिदिन के मान से 10035 रूपये प्रतिमाह कुल वेतन प्राप्त होगा।
यह निर्धारित दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा। मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कटौती नहीं की जा सकेगी।