भोपाल, मई 2015/ शासकीय जमीन पर झुग्गियॉ बनाकर तथा बाद में म.प्र. विघुत मंडल से अस्थायी कनेक्शन लेकर झुग्गी की वैधता का दावा अब नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में स्पष्ट निर्देंश जारी कर दिये हैं। यह प्रावधान विभिन्न सार्वजनिक पार्कों और शासकीय भूमियों पर भी लागू होंगे।
कलेक्टर निशांत बरबडे ने म.प्र. विघुत वितरण कम्पनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियो से कहें कि बिना क्षेत्रीय एस.डी.एम./ नजूल अधिकारी की एन.ओ.सी.और नगर निगम भोपाल की पूर्व अनुमति के शासकीय भूमि, या सार्वजनिक पार्कों के लिये अस्थायी बिजली कनेक्शन की अनुमति न दी जाय। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कनेक्शन के लिये सम्बन्धित एस.डी.एम./नजूल अधिकारी का अभिमत लिया गया है अथवा नहीं यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।