भोपाल, मई 2015/ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के इन्टरप्रिन्यूर मेमोरेण्डम ऑनलाइन फाइल की जाने की व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत मध्यप्रदेश में एक मई 2015 से इन उद्यमों द्वारा ईएम पार्ट-1 एवं 2 की ऑनलाइन फाइलिंग के लिये www.invest.mp.gov.in / www.mptrifac.org से लिंक किया गया है। इसके अतिरिक्त पोर्टल को www.mpindustry.gov.in से भी लिंक की जा रहा है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

निवेशक को ऑनलाइन आवेदन करने के लिये प्रपत्र में स्वयं का नाम एवं पता, यूनिट का नाम और पता, मोबाइल नम्बर ई-मेल इत्यादि की जानकारी भरनी होगी। ऑनलाइन ईएम पार्ट-1 एवं 2 के लिये यूजर आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन-पत्र में निवेशक को अपना आईडी प्रूफ एवं हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करना होगा। भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड अथवा मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति एप्लीकेशन फार्म के साथ अपलोड की जा सकेगी। ऑनलाइन फाइलिंग के लिये वन टाइम पासवर्ड का प्रावधान किया गया है। यह पासवर्ड निवेशक द्वारा मोबाइल नम्बर अंकित करते ही उन्हें प्राप्त होगा। ऑनलाइन फार्म पासवर्ड के साथ ही फाइल किया जायेगा। पूर्ण फार्म फाइल करने के पश्चात क्लिक करने पर निवेशक को कम्प्यूटर पर ईएम एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा। साथ में जारी किये गये एक्नॉलेजमेंट का ईएम नम्बर निवेशक को उनके मोबाइल पर भी प्राप्त होगा।

उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात निवेशक ई-एम पार्ट-2 प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकता है। ईएम पार्ट-2 के लिये निवेशक को इकाई के उत्पादन शुरू होने के प्रमाण स्वरूप आवेदन के साथ बिजली का बिल, प्रथम कच्चा माल क्रय, प्रथम विक्रय बिल तथा यंत्र एवं साज-सज्जा में 5 लाख से अधिक पूँजी निवेश होने पर सीए सर्टिफिकेट स्केन कर अपलोड करना होगा। भागीदारी फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड अथवा मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा ई-एम पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के लिये मेमोरेण्डम ऑनलाइन फाइलिंग एवं अभिस्वीकृति जारी करने के लिये उप संचालक उद्योग (एम.एस.एम.ई.) को प्राधिकृत किया है। मोबाइल पर प्राप्त ई-एम फार्म तथा अभिस्वीकृति की कॉपी प्रिंट कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रिंट की गई ई-एम अभिस्वीकृति सर्वथा मान्य होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here