भोपाल, मई 2015/ राज्य शासन ने इस वर्ष ओला तथा अति वृष्टि से प्रभावित किसान को उनकी कन्याओं के विवाह के लिये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कुछ प्रावधानों को शिथिल करते हुए आर्थिक मदद दिये जाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस आशय की घोषणा की थी। इस निर्णय का फायदा प्रभावित किसान 30 जून 2015 तक कन्याओं के विवाह में ले सकेंगे। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश के अनुसार ओला तथा अति वृष्टि से प्रभावित परिवार जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल की हानि हुई है, उनको यह लाभ मिलेगा। इसके लिये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड को शिथिल किया गया है। इसके साथ ही योजना के सामूहिक विवाह के बंधन को भी शिथिल किया गया है। प्रभावित किसान को कन्या गृहस्थी की स्थापना के लिये 16 हजार रुपये नगद, विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिये 3000 रुपये एवं कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये 6000 रुपये तक की राशि सावधि जमा करवायी जायेगी। प्रभावित किसान को इसमें से 16 हजार एवं 3000 रुपये की सहायता नगद भुगतान के रूप में उनके बेंक खाते में जमा करवायी जायेगी।
सहायता के लिये प्रभावित किसान अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी आवेदन-पत्र के साथ 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल हानि की पुष्टि कर योजना के स्वीकृत अधिकारी के कार्यालय को भेजेंगे। स्वीकृत अधिकारी विवाह के 5 दिवस पूर्व अग्रिम राशि अभिभावक के खाते में जमा करवायेंगे। प्रभावित किसान को उक्त राशि का एक सप्ताह के भीतर उपयोग कर विवाह के फोटो समेत प्रमाण-पत्र स्वीकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय को भी भेजे गये हैं।