भोपाल, अप्रैल 2015/  वर्ष 2015 के इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार योजना के प्रस्ताव सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिलों के कलेक्टरों से मगाये गये हैं

पुरस्कार के लिये चयन विधि पूर्ववत रहेगी जिसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया है कि साम्प्रदायिक उपद्रवों की रोकथाम और सौहार्द के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय और अशासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम जिला कलेक्टर द्वारा प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक संभागीय आयुक्त को भेजे जायेंगे। पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों क संबंध में कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक से सिफासिशें प्राप्त कर उक्त कार्यवाही करेंगे।

कलेक्टर के संबंधित प्रतिवेदन पर आयुक्त छानबीन कर आवश्यक प्रस्ताव एक जुलाई तक सामान्य प्रशासन या पुलिस का होने पर गृह विभाग को भेज देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग तथा गृह विभाग द्वारा इन प्रस्तावों का परीक्षण कराने के पश्चात अपनी अनुशंसा के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस चयन समिति में सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह और वित्त विभागों के प्रमुख सचिव या सचिव शामिल रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय ये पुरस्कार छ:- छ: की संख्या में प्रथम और द्वितीय तथा 10 तृतीय पुरस्कार होंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र पंद्रह हजार रू. एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और दस हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ पांच हजार रूपये दिये जायेंगे।

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