भोपाल, मार्च 2015/ राज्य शासन ने उन किसानों के स्थाई पम्प के अप्रैल, 2015 में देय छ:माही बिलों की वसूली तथा 31 मार्च, 2015 की स्थिति में बकाया राशि की वसूली एक वर्ष आस्थगित करने का निर्णय लिया है, जिनकी ओला-वृष्टि और अति-वृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। इस तरह उन्हें 31 मार्च, 2016 तक बिजली बिल भुगतान से छूट मिलेगी।

इस संबंध में मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

इन किसानों से एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि का कोई सरचार्ज नहीं लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छ:माही बिलिंग चक्र में अप्रैल, 2016 में उस समय देय छ:माही बिल तथा 31 मार्च, 2015 तक की यदि कोई बकाया राशि हो तो वह भी आस्थगित बिल के साथ अप्रैल, 2016 में ली जायेगी।

प्रभावित किसानों के लिये जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित सूची जारी की जायेगी। सूची में किसान के विद्युत कनेक्शन नम्बर आदि की जानकारी दर्शाते हुए विद्युत वितरण कम्पनी के संबंधित अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करवाई जायेगी। इससे प्रभावित किसान के कनेक्शन को चिन्हित करने में कठिनाई नहीं होगी और उन्हें शासन के निर्णय का पूरा लाभ मिल सकेगा। कम्पनियों के प्रबंध संचालकों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता को यह सूची जिला कलेक्टर से तत्काल प्राप्त करने के निर्देश दें। उन्हें इस संबंध में की गई कार्यवाही से 3 दिन के भीतर अवगत करवाने को कहा गया है।

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