भोपाल, मार्च 2015/ म.प्र. शासन परिवहन विभाग ने शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में अनुबंधित टैक्सीकारों तथा मैक्सीकेब श्रेणी की वाहनों पर देय मोटरयान कर को जीवनकाल कर के रूप में भुगतान किया जाना अनिवार्य कर दिया है । ऐसे वाहन स्वामियों एवं अधिकारियों से कहा गया है कि वे 31 मार्च 2015 तक अपने वाहनों का जीवनकाल कर जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा चैकिंग के दौरान होने वाली असुविधा के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

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