भोपाल, मार्च 2015/ आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्वीकृति तथा वितरण के लिए शासन द्वारा अंतिम तिथि 05 मार्च को निर्धारित की गई है। शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि जिले के सभी शासीय/अशासकीय संस्थाएं निर्धारित तिथि के पूर्व स्वीकृति की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता उन्हीं छात्रों को होगी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होगी। संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित किये बगैर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का अंतरण-वितरण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है यदि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

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