भोपाल, मार्च 2015/ महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में पदस्थ संविदा पर्यवेक्षकों को भी 180 दिवस का मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। संविदा पर्यवेक्षकों को 90 दिवस मातृत्व अवकाश के स्थान पर 180 दिवस का मातृत्व अवकाश दिये जाने का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। नियमित शासकीय सेवकों की तरह संविदा महिला पर्यवेक्षकों को भी प्रसूति अवकाश की पात्रता है। ऐसी महिला कर्मचारी जिसके दो या दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं है को चाहे स्थाई हो या अस्थाई, 180 दिवस का प्रसूति अवकाश देय है।