भोपाल, जनवरी 2015/ प्रदेश में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। इन पुरस्कारों के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है।

खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य स्तर पर 3 पुरस्कार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमश: 30 हजार, 20 हजार एवं 10 हजार राशि के निर्धारित किये हैं। संभाग स्तर पर 3 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: 6 हजार, 4 हजार एवं 2 हजार राशि के तय किये हैं। इन पुरस्कारों के साथ चुने हुए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को प्रशस्ति-पत्र भी दिये जायेंगे। इन पुरस्कारों में उन स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया है। चुनी हुई संस्थाओं को उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को पुरस्कृत किया जायेगा।

पुरस्कार के आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जिला कलेक्टर्स को बता दिया गया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदन परीक्षण के बाद 15 फरवरी तक कलेक्टर्स की अनुशंसा के साथ खाद्य-नागरिक आपूर्ति संचालनालय को भेजे जायेंगे। संभागीय पुरस्कार के आवेदन परीक्षण के बाद अनुशंसा सहित संभागायुक्त कार्यालय को 20 फरवरी तक भेजे जाने के लिए कहा गया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन के‍लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति, आयुक्त खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं एक अशासकीय सदस्य शामिल है।

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