भोपाल, जनवरी 2015/ सभी जिलों को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अभिलेखों को संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं। कहा गया है कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों को परीक्षण के लिये सुरक्षित रखवायें। जिन अभिलेख को संधारित किया जाना है, उनमें नवीन प्रवेशित शाला/कक्षा 1, 6, 9, 11वीं या छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने पर पात्रता, दर में परिवर्तन होने पर आवेदन-पत्र अथवा छात्रवृत्ति पात्रता पर्ची, छात्रवृत्ति स्वीकृति के अभिलेख या पात्रता पर्ची शामिल है। विद्यालय/ संकुल प्राचार्य-स्तर पर छात्रवृत्ति, स्वीकृति पंजी तथा छात्रवृत्ति भुगतान के बाद देयकों की प्रति भी रिकार्ड में रखने को कहा गया है। डी.ई.ओ. को सभी डी.डी.ओ., संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को छात्रवृत्ति अभिलेख को संधारित किये जाने के निर्देश देने को कहा गया है।
समेकित छात्रवृत्ति योजना में नौ विभाग की लगभग तीस प्रकार की छात्रवृत्ति कक्षा एक से बारहवीं के विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा पोर्टल के जरिये ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे उनके खाते में भुगतान की जा रही है।