भोपाल, जनवरी 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्री-परिषद् की बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए दी गई भूमि की अदला-बदली की अनुमति दी गई। निर्णय के अनुसार ग्राम पिपलिया पैंदेखाँ तहसील हुजूर जिला भोपाल की एम्स को हस्तांरित 11.32 एकड़ भूमि का राज्य शासन की ग्राम बरखेड़ा पठानी और ग्राम पिपलिया पैंदेखाँ तहसील हुजूर जिला भोपाल की 11.32 एकड़ भूमि से अदला-बदली की जायेगी।

मंत्री-परिषद् द्वारा लिए गए अन्‍य फैसले इस प्रकार हैं-

जबलपुर में बोरलाग इंस्टीट्यूट को आवंटित 541 एकड़ भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने का निर्णय। भारत सरकार के कृषि विस्तार एवं अनुसंधान संस्थान के अनुरोध पर बढ़ाई गई लीज अवधि से संस्थान की स्थापना और संचालन में भविष्य में किसी प्रकार की भूमि संबंध समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

बासमती धान के सीमित संदर्भ में कर दायित्व सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने की अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन।

रवि कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘अ प्रेयर फार रेन’ को सिनेमा घरों में प्रदर्शन पर विलासिता, मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम के तहत छूट।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मचारियों की संविदा अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाई।

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