भोपाल, जनवरी 2015/ राज्य शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुपालन में राज्य एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये जाने वाले निर्णय पर संबंधितों की जिम्मेदारी निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात राज्य विरुद्ध किशन भाई एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में न्यायालयीन प्रकरणों की प्रस्तुति में जाँच एवं अभियोजन स्तर पर लापरवाही अथवा जान-बूझकर विद्वेषपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय से प्रतिकूल निर्णय होने पर संबंधितों की जिम्मेदारी निर्धारित करने यह समितियाँ गठित की गई हैं।
जिला स्तर पर जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय समिति प्रत्येक माह में बैठक कर न्यायालय द्वारा पारित प्रतिकूल निर्णय में दायित्व निर्वहन में लापरवाही एवं जिम्मेदारी तय करने के साथ समीक्षा करेगी। जिला समिति अपनी अनुशंसा राज्य स्तर पर गठित समिति को प्रस्तुत करेगी।
राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव विधि, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि. को शामिल किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य स्तरीय समिति की बैठक भी प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य स्तरीय समिति अपने स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अपनी अनुशंसा राज्य शासन को सौंपेगी।