भोपाल, जनवरी 2015/ अपर जिला मजिस्ट्रेट भोपाल बी.एस.जामोद ने तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।

जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करने और तनाव के हालात पैदा करने के कारण शेख रउफ थाना अशोका गार्डन, फिरोज उर्फ खबड़ा थाना ऐशबाग  और शानू सौदा थाना छोला मंदिर को छह- छह माह के लिए भोपाल जिले और इससे लगे सीहोर, विदिशा, रायसेन,राजगढ़ और होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर चले जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि इन अपराधियों का अच्छा खासा आपराधिक रिकार्ड है और इनके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कार्यवाही करने के बावजूद इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में इन अपराधियों के खिलाफ मारपीट, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। इनके खिलाफ की गई कार्यवाहियों के वावजूद यह अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आये।

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