भोपाल, जनवरी 2015/ नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में शपथ-पत्र देना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल संपत्ति, देनदारियाँ तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। अभ्यर्थी को वि़द्युत बिल बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।