भोपाल, दिसम्बर 2014/ पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रतिभूति राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये 4000, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 2000, सरपंच के लिये 1000 और पंच के लिये 200 रुपये की प्रतिभूति राशि निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि यदि अभ्यर्थी महिला हो अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो तो प्रतिभूति राशि आधी जमा करनी होगी।