भोपाल, दिसम्बर 2014/ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में आवेदकों को तय समय-सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने पर बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यू.एल. मरकाम पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि श्री मरकाम के वेतन से वसूल कर समय पर सेवाएँ नहीं मिलने से परेशान आवेदकों को प्रदान की जायेगी।
कटंगी विकास खंड के ग्राम देवरी निवासी जीवन लाल एवं हिरन बाई द्वारा पिछले 22 अगस्त 2014 को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन स्वीकृत करवाने का आवेदन किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को इन सेवाओं का लाभ 18 नवम्बर 2014 को मिल जाना था। प्रकरणों की बुधवार 10 दिसम्बर को ऑनलाइन समीक्षा में पाया गया कि जनपद पंचायत कटंगी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इन दोनों आवेदक के प्रकरणों को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। इससे आवेदकों को तय समय-सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं मिला और उन्हें परेशान होना पड़ा।
आवेदकों को समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं देने पर जिला कलेक्टर ने कटंगी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मरकाम पर 5000 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना की यह राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के वेतन से वसूल कर दोनों आवेदकों को ढाई-ढाई हजार की राशि दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 21 विभाग की 102 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। लोक सेवा वेण्डरों के जरिये 16 विभाग की 47 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लेने एवं ऑनलाइन वाँछित सेवा प्रदान करने की शुरूआत की गई है। इस वर्ष 15 और सेवाएँ ऑनलाइन करने की प्रक्रिया प्रचलित है। लोक सेवा प्रदाय करने में कोताही बरतने वाले लोक सेवकों पर 250 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।