भोपाल, दिसम्बर 2014/ खनिज साधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में यहाँ मध्यप्रदेश राज्य निगम के संचालक मंडल की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए। बैठक में निगम के अधिकारी तथा कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत तृतीय स्तर के समयमान-वेतनमान की मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही राज्य शासन के निर्देशों के तहत निगम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए अधिवार्षिकी आयु 58 के स्थान पर 60 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष बिना किसी शर्त के किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर भी मौजूद थे।

बैठक में निगम के उप कार्यालय ग्वालियर द्वारा संचालित तहसील मेहगाँव ग्रुप तथा डबरा तहसील की रेत खदानों की बिक्री ठेके की जप्त सुरक्षा राशि को निगम की आय में स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में भारत शासन द्वारा केरवा कोल ब्लाक राज्य खनिज निगम तथा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम को संयुक्त रूप से आवंटित किए जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति से संचालक मंडल को अवगत करवाया गया। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय 25 अगस्त 2014 के तहत निगम को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित 10 कोयला ब्लाक निरस्त किए गए हैं। यह निर्णय वर्ष 2012 तक आवंटित कोयला ब्लाक पर लागू है। केरवा कोल ब्लाक भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में आवंटित किया गया है।

बैठक में राज्य आर्थिक विकास बोर्ड के लिये किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वित्त विभाग के अंशदान की राशि 10 लाख रूपये का भुगतान मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को किए जाने की मंजूरी दी गई। बैठक में कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 135 में सी.एस.आर. संबंधी प्रावधान अंतर्गत समिति का गठन भी किया गया।

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