भोपाल, दिसम्बर 2014/ राज्य शासन ने राज्य में उत्पादित एवं विक्रित बासमती धान, जिसका उपयोग चावल उत्पादन में किया जाता है, को मंडी शुल्क से छूट प्रदान की है।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बासमती धान, जिसका उपयोग प्रदेश में स्थापित राइस/धान मिलों में या प्रदेश से बाहर ले जाने में किया जाता है, को मंडी शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल उन्हीं कृतकारी मंडियों को मिलेगी जिन्हें मंडी में क्रय, विक्रय एवं प्र-संस्करण करने की अनुमति कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत प्राप्त है। मंडी शुल्क में यह छूट वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत क्रय/विक्रय अधिसूचित (बासमती) धान पर लागू नहीं होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंडी शुल्क से यह छूट जिन शर्तों के अधीन दी गई है उसका उल्लंघन होने पर संबंधित मंडी समिति को शुल्क छूट की रकम से पाँच गुना अधिक रकम शास्ति के रूप में देय होगी। इसके साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

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