भोपाल, नवम्बर 2014/ मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बाल नीति-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

कमेटी में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, अपर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, प्रमुख सचिव विधि-विधायी कार्य, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। कमेटी में प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है। कमेटी बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, समानता, गरिमा, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कार्य करेगी। इससे प्रत्येक बच्चे को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

स्टेयरिंग कमेटी कार्य-योजना का निर्धारण, क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन तथा त्रैमासिक रूप से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। स्टेयरिंग कमेटी के गठन संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

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