भोपाल, नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए मतदान केन्द्रों की संख्या की 20 प्रतिशत ई.व्ही.एम. रिजर्व में रखी जायेंगी। यदि रिजर्व ई.व्ही.एम. की संख्या वार्डों की संख्या से ज्यादा है, तो रिजर्व उपलब्धता के हिसाब से प्रत्येक वार्ड के लिए कम से कम एक ई.व्ही.एम. रिजर्व के रूप में तैयार की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने बताया कि जिन नगरीय निकायों में रिजर्व ई.व्ही.एम. की संख्या वार्डों की संख्या से कम है, उन निकायों के लिए अतिरिक्त रिजर्व ई.व्ही.एम. दी जायेगी। रिजर्व ई.व्ही.एम. वार्डों की संख्या के मान से आवंटित की जायेगी। अतिरिक्त रिजर्व ई.व्ही.एम. का आवंटन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ई.व्ही.एम. की ट्रेकिंग एवं मॉनीटरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से रेण्डमाइजेशन कर किया जायेगा। यह कार्यवाही राजनैतिक दल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में की जायेगी। मतदान केन्द्र पर ई.व्ही.एम. खराब होने पर रिजर्व ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जायेगा।