भोपाल, नवम्बर 2014/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत वरवडे ने नगरपालिका बैरसिया निर्वाचन के तहत शस्त्र निलम्बन के पूर्व मे जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। पूर्व जारी आदेश में संशोधन कर स्पष्ट किया है कि केवल नगरपालिका परिषद बैरसिया एवं भोपाल नगर निगम क्षेत्र के बाहर के थाना क्षेत्रों अर्थात जो भोपाल नगर निगम सीमा में नहीं है, के शस्त्र लायसेंस निलम्बित रहेंगे। नगर निगम भोपाल क्षेत्र के थानों के शस्त्र लायसेंस निलम्बन की कार्रवाई से मुक्त रहेंगे।

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