भोपाल, नवम्बर 2014/ गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि हूटर, सायरन और तरह-तरह की तेज आवाज में चौंकाने वाले हार्न पर पाबंदी लगायें । ट्रेफिक नियम में हार्न की आवाज और उनकी तीव्रता निर्धारित है, जिसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस कार्रवाई करे। श्री गौर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को हिदायत दी कि वे नगर की सड़कों पर यातायात चिन्हों की मार्किंग के कार्य में तेजी लायें। वे स्वयं 14 नवम्बर से रोजाना शहर की सड़कों पर घूमकर यातायात व्यवस्था का जायजा लेंगे। मंत्री ने निवास पर भोपाल शहर के विकास के संबंध में बैठक ली। बैठक में महापौर कृष्णा गौर, कलेक्टर निशांत वरवड़े, कमिश्नर नगर निगम तेजस्वी नायक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
श्री गौर ने आरटीओ को निर्देशित किया कि वे सघन चेकिंग के माध्यम से अवैध और अनफिट मिनी बस, आटो आदि वाहन पर सख्त कार्यवाही करें। जिला पुलिस बल द्वारा 24 घंटे पेट्रोलिंग करने के लिये प्रत्येक थाने में वीटा मोटर साइकिल के साथ जवान तैनात किये हैं। वह स्वयं रात में औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लेंगे। बैठक में तय किया गया कि आईएसबीटी, हलालपुर, पुतलीघर और जवाहर चौक बस-स्टेण्ड से जिन मार्ग के लिये बसों का आवागमन निर्धारित किया गया है, बसें उन्हीं मार्गों से चलें, यह सुनिश्चित किया जाये।