भोपाल, नवम्बर 2014/ राज्य शासन ने होशंगाबाद के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.आर. चौरे को शिक्षकों की पदोन्नति समय-सीमा में नहीं किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शासन ने नर्मदापुरम् संभाग के संयुक्त संचालक लोक-शिक्षण पी.आर. कोषे को भी आदेश एवं निर्देशों के क्रियान्वयन में शिथिलता और लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन द्वारा होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा में स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह में स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई गंभीर शिकायतों के बाद की गई है।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी चौरे द्वारा सहायक अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक शिक्षक से उच्च-श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही समय-सीमा में नहीं की गई थी। निलंबन आदेश के बाद श्री चौरे का मुख्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद रहेगा।
श्री कोषे को जारी नोटिस में उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशासनिक नियंत्रण अत्यंत शिथिल बताया गया है। उनके द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के प्रति बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है।