भोपाल, नवंबर 2014/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दृष्टि-पत्र 2018 को ध्यान में रखते हुए दो प्रमुख सेवा भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र एवं विकास अनुज्ञा देने की ऑनलाइन व्यवस्था स्थापना दिवस से लागू की जा रही है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, नगर तथा ग्राम निवेश नियम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान के अनुसार अभी तक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र एवं विकास अनुज्ञा आवेदनों का निराकरण परम्परागत पद्धति से किया जाता रहा है।

प्रथम चरण में यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में लागू की जा रही है। हालांकि इन्हीं चार शहर में भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्था एक अप्रैल 2014 से कम्प्यूटराइज्ड कर दी गई थी। इस व्यवस्था में आवेदकों को नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में आने की आवश्यकता पड़ती थी। विगत एक अप्रैल से कार्यालयीन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के बाद अब यह व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। अब आवेदक दुनिया के किसी भी स्थान से अपना आवेदन कर सकेगा।

एक नवम्बर 2014 के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर का कोई भी आवेदक, जिसे भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र एवं विकास अनुज्ञा प्राप्त करना है, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की वेबसाइट mptownplan.gov.in  पर E-services में जाकर emptownplan.gov.in के माध्यम से घर से ही आवेदन कर सकेगा। वह सायबर ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान की सुविधा का लाभ भी ले सकेगा। यूजर मेन्युअल भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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