मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक शालाओं में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी स्कूलों में कार्यरत ऐसे गुरुजियों के मानदेय में 1100 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जो पृथक से ली गई परीक्षा में असफल रहने से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी पद पर नियुक्त नहीं हो सके। इस वृद्धि के फलस्वरूप इन गुरुजियों को 3600 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। यह वृद्धि एक अप्रैल 2012 से प्रभावशील होगी।

मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार अब निवेश क्षेत्रों में भू-खण्डीय विकास के लिए न्यूनतम क्षेत्र दो हेक्टेयर करना आवश्यक होगा। ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेन्ट के विकास के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे।

मंत्रि-परिषद् ने राज्य नगरीय (वित्त) सेवा के गठन के लिए 566 पद स्वीकृत किए। इनमें उप संचालक के 10, लेखाधिकारी 30, सहायक लेखाधिकारी 122 तथा लेखापाल के 404 पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद् ने भोपाल की नर्मदा जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन और इसके बाद इसके संधारण एवं संचालन के लिए नगर पालिक निगम भोपाल को निधि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नर्मदा कर की दरें अनुमोदित की। निगम द्वारा नवीन विकसित होती कालोनियों एवं भवनों की भवन अनुज्ञा जारी करते समय नर्मदा कर वसूला जाएगा।

निर्णय के अनुसार, 500 वर्ग फीट की भवन अनुमति तक नर्मदा कर की दर शून्य रहेगी। पाँच सौ से 1000 वर्ग फीट तक एक रुपये प्रति वर्ग फीट, 1000 से 1500 वर्ग फीट तक दो रुपये प्रति वर्ग फीट, 1500 से 3000 वर्ग फीट तक 4 रुपये प्रति वर्ग फीट, 3000 से 4000 वर्ग फीट तक 6 रुपये प्रति वर्ग फीट और 4000 से ऊपर तक 15 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से नर्मदा कर वसूल किया जाएगा।

अन्य निर्णय

  • मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अनुमोदन कर आगामी कार्यवाही के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया है।

  • मंत्रि-परिषद् ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर की कम्प्यूटरीकरण परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

  • मंत्रि-परिषद् ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न सक्षम वित्तीय समिति की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए सहकारिता विभाग की 6 विभागीय योजनाओं एवं 6 प्रस्तावित एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के डीपीआर के संबंध में की गई अनुशंसाओं का अनुसमर्थन किया।

  • मंत्रि-परिषद् ने शासकीय भवनों, परिसरों की संपत्तियों के अभीष्ट उपयोग के लिए गारंटी आधारित विकास योजना लागू किए जाने को मंजूरी दी।

  • ड्रग ट्रायल के लिए अनियमित तरीके से ली गई राशि के प्रकरण में डॉ. अशोक वाजपेयी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

  • सूचना प्रौद्योगिकी नीति में सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को आवंटित भूमि के पट्टाविलेख का अनुमोदन किया गया।

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