भोपाल, अक्टूबर 2014/ नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदान दलों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी। संविदा कर्मियों की ड्यूटी शासकीय कर्मचारियों की कमी होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने कहा है कि ऐसे संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी जिनकी सेवा निरंतर तीन वर्ष एवं उससे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के गठन पर संविदा कर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 नहीं बनाया जाये। इन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक-2, 3 एवं 4 बनाया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here