इंदौर जिले में 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक लोक सेवा गारंटी सप्ताह मनाया जायेगा। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह जानकारी आज यहाँ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा ली गयी अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी गयी।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री रविन्द्र सिंह, ए.डी.एम. श्री आलोक कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोपाल डाड एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।लोक सेवा गारंटी प्रकोष्ठ के जिला प्रबंधक श्री के.आर.जैन ने बताया कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक लोक सेवा गारंटी सप्ताह मनाया जायेगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत 16 विभागों की 52 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व में जिन्हें लाभान्वित किया गया है, उनमें प्रदाय सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण सप्ताह के दौरान किया जायेगा। यह परीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता एवं समय सीमा का पालन नहीं पाये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध इस अधिनियम की धारा-6 एवं 7 के अंतर्गत अर्थदण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस अधिनियम के तहत जिले में अभी तक 6 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने इस अधिनियम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को समय-सीमा में निराकृत करें। समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने से दंडित किया जायेगा।
बैठक में श्री त्रिपाठी ने समय सीमा के पत्रों, जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन-पत्रों आदि के निराकरण की विभागवार समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदन-पत्रों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। साथ ही रेडक्रास के माध्यम से संपादित सेवा के कार्यों हेतु जनसहयोग को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया।
श्री त्रिपाठी ने बैठक में बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण सहायक आयुक्त आबकारी के आधे दिन के वेतन काटने की कार्यवाही के निर्देश दिये। साथ ही कड़े निर्देश दिये कि अपरिहार्य कारणों के अलावा विभागों के जिला अधिकारी अपने अधीनस्थों को बैठक में नहीं भेजें।